इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी.
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां महिला ने तलाक़ की याचिका या घरेलू हिंसा या आईपीसी के कोई मामले दायर किए हैं, उनमें नया संशोधन एक महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन को उनके पति के बजाय पात्र संतान को देने की अनुमति देता है.