महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य है. दो से अधिक बच्चों और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के लिए नियोक्ता द्वारा 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा.