सुप्रीम कोर्ट की जेल सुधार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला क़ैदियों को केवल 10 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के लिए जेल कर्मचारियों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने की अनुमति है. देश की 40 प्रतिशत से भी कम जेलें महिला क़ैदियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराती हैं.