जम्मू एवं कश्मीर फिल्म विकास परिषद की वेबसाइट के मुताबिक नई फिल्म नीति के तहत दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में शूटिंग की मंजूरी लेने के लिए फिल्मकारों को फिल्म की स्क्रिप्ट का पूरा ब्यौरा और सार जमा कराना होगा. फिल्म की स्क्रिप्ट का मूल्यांकन जम्मू और कश्मीर फिल्म सेल द्वारा गठित समिति के एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा.