आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के रोके गए हिस्से को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे. लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अपने कर्मचारियों के मार्च और अप्रैल माह के वेतन और पेशन के 50 प्रतिशत हिस्से पर रोक लगा दी थी.