छत्तीसगढ़ः भाजपा नेताओं के सामने हिंदुत्ववादी नेता का अल्पसंख्यकों के सिर काटने का आह्वान

सरगुजा ज़िले में एक अक्टूबर को कथित तौर पर हिंदुओं के ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण में बढ़ोतरी के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. रैली में स्वामी परमात्मानंद ने इन कथित जबरन धर्मांतरण में शामिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या का आह्वान किया.

कर्नाटकः ‘जबरन धर्म परिवर्तन’ का पता लगाने के लिए चर्चों के सर्वेक्षण कराने के आदेश

होसदुर्ग से भाजपा विधायक गुलहट्टी शेखर ने 13 अक्टूबर को पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण पर विधायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि इस सर्वे का उद्देश्य कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हो रहे 'जबरन धर्म परिवर्तन' की जांच करना है.

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा- हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहे तो ख़त्म हो जाएगा लोकतंत्र

गुजरात के गांधीनगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित भारत माता के मंदिर में मूर्ति स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि अगर अगले 1,000-2,000 वर्षों में हिंदुओं की संख्या कम हो जाती है और दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो कोई अदालत नहीं होगी, लोकसभा, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, ये सब कुछ हवाहवाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा.

गुजरात हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी नए क़ानून की अंतरधार्मिक विवाह संबंधी धाराओं पर लगाई रोक

गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि यह क़ानून अंतरधार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाता है. इस पर न्यायालय ने कहा कि संशोधित क़ानून की भाषा स्पष्ट नहीं है, नतीजतन अंतरधार्मिक विवाह करने वालों पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गुजरात शाखा ने पिछले महीने एक याचिका में कहा था कि क़ानून की कुछ संशोधित धाराएं असंवैधानिक हैं.

उत्तर प्रदेश: मुस्लिम युवक से शादी के मामले में अपने बयान से पलटी दलित युवती

घटना उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में बीते 28 जुलाई को हुई. करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मामला बताकर स्थानीय अदालत में एक अंतरधार्मिक विवाह रुकवाया था. इसके बाद युवती के पिता की शिकायत के बाद युवक के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. शुरुआत में युवती ने कहा था कि वह दलित समुदाय से है, बालिग है और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है.

क्या धर्मांतरण भारत के लिए ख़तरा है?

वीडियो: देश में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फ़िर सुर्खियों में है. यह एक ऐसा विषय है जिस पर समय दर समय राजनीति होती रहती है. इस मसले पर राजनीति शास्त्री नीरा चंडोक से बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद.

गुजरात: धर्म परिवर्तन रोधी क़ानून के तहत पहला मामला दर्ज, छह आरोपी हिरासत में

गुजरात के वडोदरा शहर के एक थाने आरोपी 26 वर्षीय समीर क़ुरैशी उनके माता-पिता, बहन चाचा और एक अन्य व्यक्ति के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है. 24 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर ग़लत पहचान के ज़रिये शादी के नाम पर आरोपी ने उनके साथ कई बार बलात्कार किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया.

गुजरात सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ 15 जून से लागू करेगी विधेयक

गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक के अनुसार, शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की क़ैद की सज़ा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के क़ानून पहले से ही प्रभावी हैं.

कोर्ट का जबरन धर्मांतरण रोकने की याचिका सुनने से इनकार, कहा- बालिग अपना धर्म चुनने के लिए आज़ाद

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में डरा-धमकाकर और उपहारों के ज़रिये अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण, काले जादू, अंधविश्वास को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत द्वारा इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया.

गुजरात: परिवार ने धर्मांतरण कर जबरन शादी की शिकायत की, महिला ने कहा- सहमति से हुआ विवाह

गुजरात के वडोदरा शहर का मामला. महिला के परिवार ने राज्य में हाल ही में पारित धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2021 के तहत जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन महिला ने आरोप से इनकार कर दिया. इसके बाद परिवार को शिकायत वापस लेनी पड़ी.

गुजरात विधानसभा ने जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में सज़ा के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया

गुजरात विधानसभा ने ‘गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंज़ूरी दे दी. इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है. विधेयक के अनुसार, शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की क़ैद की सजा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.