अडाणी ग्रुप की सहायक एग्रो कंपनी द्वारा दाखिल एक सिविल मामले पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद की अदालत ने मुंबई के रहने वाले विनय दुबे और संबंधित यूट्यूब चैनल पर इस कंपनी और अडाणी ग्रुप के संबंध में कोई आपत्तिजनक लेख, वीडियो या ट्वीट करने या उन्हें प्रसारित करने से रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में यह टिप्पणी की, जिसमें उसने 15 जून को एक शो के दौरान सूफ़ी संत ख़्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर टीवी एंकर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ दर्ज कई प्राथमिकीयों को रद्द करने से इनकार कर दिया.