युवती के दोस्ताना बर्ताव को उसकी संबंध बनाने की सहमति नहीं माना जा सकता: अदालत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि किसी लड़की के साथ महज़ दोस्ताना रिश्ता होने से किसी लड़के को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की सहमति मानने की अनुमति नहीं मिल जाती.