छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा ने जून 2021 में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत मामला दर्ज किया था. उनके और उनके क़रीबियों कई ठिकानों पर तलाशी में 10 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगा था. ईओडब्ल्यू ने कहा कि जांच के दौरान सिंह अनेकों बार नोटिस जारी होने के बावजूद न कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने जांच में सहयोग किया.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 1994 बैच के आईपीएस के अधिकारी जीपी सिंह व उनके संबंधियों के ठिकानों पर इसी महीने छापे मारे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था. अब उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. वहीं सिंह ने हाईकोर्ट से सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है.