सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक समूह द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को लिखे पत्र में अप्रैल महीने के 12 दिनों की अवधि में घटी चार घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी घटनाएं हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंज़ाम दी गईं. पत्र में ऐसी घटनाओं पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए हैं.
भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद क़ानून बन गया है. इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र छपने से लेकर नतीजों में कदाचार के लिए अधिकतम आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को बीते 30 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. इसमें ग़ैर-कानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और ग़ैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सज़ा का प्रावधान है.