द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
कर्नाटक हाईकोर्ट एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्हें चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी होने पर हथकड़ी लगाकर गिरफ़्तार किया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश देते हुए कहा कि निचली अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले किसी विचाराधीन क़ैदी को हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी.
उमर ख़ालिद को दिल्ली दंगों संबंधित मामले में पेशी पर हथकड़ी लगाए जाने के ख़िलाफ़ उनके वकीलों की याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसी ज़िम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में जांच के बाद रिपोर्ट दायर कर बताएं कि क्या उमर को हथकड़ी में पेश किया गया, यदि हां तो किस आधार पर.