बीते 20 मई को जारी किए राज्य सरकार के आदेश में केंद्र सरकार के 2018 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिए 'दलित' या 'हरिजन' शब्द का उपयोग करने से बचेंगे क्योंकि इनका संविधान या क़ानून में कोई उल्लेख नहीं है.
राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा अभियान के पदेन जिला परियोजना कोऑर्डिनेटर्स को पत्र लिखकर उन स्कूलों की सूची मांगी है जिनके नाम में 'हरिजन' शब्द आता है.