दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते 5 फरवरी को बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों ने ‘सनातन धर्म संसद’ का आयोजन किया था, जिसके मुख्य वक्ता ने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का आह्वान किया. दिल्ली पुलिस ने वक्ताओं और आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय इस संबंध में सूचना देने वाले एक ट्विटर हैंडल को नोटिस भेजा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को शपथ लेने से रोकने संबंधी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि नियुक्ति को लेकर पात्रता पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदालतों को उपयुक्तता में नहीं पड़ना चाहिए. गौरी से जुड़े सोशल मीडिया एकाउंट और यूट्यूब पर उपलब्ध भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं.
सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जुलाई 2021 में उन पर धर्म के नाम पर हमला हुआ, बदसलूकी की गई और यूपी पुलिस ने घृणा अपराध की शिकायत तक दर्ज नहीं की. अदालत ने कहा कि जब नफ़रत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब ऐसा माहौल बनेगा, जो ख़तरनाक होगा.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि देश के संविधान में बुनियादी अधिकारों में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी गई है. इसलिए हुकूमत से अपील है कि वह आम नागरिकों की मज़हबी आज़ादी का एहतराम करे, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करना अलोकतांत्रिक होगा.
बीते दो फरवरी को बाड़मेर में संतों की एक सभा में बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से करते हुए मुस्लिमों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू लड़कियों का अपहरण करने का आरोप लगाया था.
राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू नेताओं की एक सभा में रामदेव को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मुसलमानों का मानना है कि नमाज़ ‘हिंदू लड़कियों के अपहरण और आतंकवाद’ सहित सभी पापों को धो देती है. ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि चर्च में जाओ, मोमबत्ती जलानी हो, जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे.
दिल्ली पत्रकार संघ ने कई गिरफ़्तार और जेल में बंद पत्रकारों को लेकर चिंता व्यक्त की है. ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए संगठन ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने अधिकार कार्यकर्ताओं और मीडिया पर अपनी कार्रवाई तेज़ और व्यापक कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार सामग्री पर नियामकीय नियंत्रण की कमी पर अफ़सोस जताते हुए कहा कि नफ़रत फैलाने वाले भाषण एक ‘बड़ा ख़तरा’ हैं. भारत में ‘स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस’ की ज़रूरत है. अदालत ने कहा कि आजकल सब कुछ टीआरपी से संचालित होता है. चैनल एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं.
दिल्ली में हुए धर्म संसद में कथित तौर पर नफ़रत भरे भाषण देने संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना 19 दिसंबर 2021 को हुई थी और एफ़आईआर पांच महीने बाद दर्ज की गई. इतना समय क्यों लगा? ऐसे मामलों में आरोपियों के ख़िलाफ़ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और केवल ‘नाम’ के लिए एफ़आईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए.
कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले सौ से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रज्ञा ठाकुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे खुले ख़त में कहा है कि भाजपा सांसद उनकी भड़काऊ भाषा और लगातार नफ़रत फैलाने वाले कृत्यों के चलते संसद सदस्य होने का नैतिक अधिकार खो चुकी हैं.
मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है. हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो इसके लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है.
पिछली सदी के आख़िरी दो दशकों में इस बात पर बहस होती थी कि साध्वी उमा भारती अधिक हिंसक हैं या साध्वी ऋतंभरा. इन दोनों की परंपरा फली फूली. साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख़्सियतों के लिए सिर्फ़ लोगों के दिलों में नहीं, विधान सभाओं और संसद में भी जगह बनी.
भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीते 25 दिसंबर को कर्नाटक के शिवमोगा शहर में हुए सम्मेलन के दौरान कहा था कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है, वे आत्मरक्षा के लिए घर में चाकू की धार तेज़ रखें. ठाकुर के ख़िलाफ़ कर्नाटक पुलिस में दो शिकायतें भी दी गई हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है. शिकायतकर्ता तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने भी
एक अमेरिकी शोध संस्थान ने 162 देशों में सामूहिक हत्याएं होने की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में भारत को आठवें पायदान पर रखते हुए ऐसे कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ भेदभाव किया है.
दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के अनुसार, नफ़रत भरे भाषणों आदि के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधान के तहत जांच और एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश के लिए सरकार की उचित मंज़ूरी की आवश्यकता होती है.