अवैध रूप से निर्मित संरचनाएं धार्मिक उपासना के लिए सही जगह नहीं हो सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

चेन्नई में सार्वजनिक भूमि पर अवैध तौर पर बनी एक मस्जिद को हटाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कई आदेशों का हवाला दिया, जिनमें राज्यों और उच्च न्यायालयों से कहा गया था कि सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे के नाम पर किसी भी अनधिकृत निर्माण की अनुमति न दी जाए.