एक महिला द्वारा उनके पार्टनर पर लगाए गए आरोपों के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से बनाए गए संबंध के आधार पर बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों को बरक़रार नहीं रखे जा सकते, लेकिन महिला के सहमति से संबंध उनके साथ हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है.
एक महिला द्वारा उनके पार्टनर पर लगाए गए आरोपों के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से बनाए गए संबंध के आधार पर बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों को बरक़रार नहीं रखे जा सकते, लेकिन महिला के सहमति से संबंध उनके साथ हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है.