सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज पर 2,575 केस, उच्च अदालत के हर जज पर 8,008 केस और निचली अदालतों के प्रति जज पर 2,218 केस की सुनवाई की ज़िम्मेदारी है. इस तरह देश प्रत्येक जज की डेस्क पर 2,427 प्रकरण लंबित पड़े हैं.
एक राष्ट्रीय दैनिक से जुड़े कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बहुत सारे वर्ग या समूह हैं, जो कहते हैं कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला करते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं. अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं. इसी बात से मुझे आपत्ति है.
इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को कुछ न्यायाधीशों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि जब भी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यों और केंद्र में सरकारों के प्रमुखों से मिलते हैं, तो वे कभी भी लंबित मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं. बैठकें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी होती हैं.
सक्षम और स्वस्थ न्यायपालिका की अहम शर्तें हैं, केसों की सुनवाई के लिए पर्याप्त जजों और उनके सहयोगी स्टाफ का होना और इसके लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं होना. फिलहाल हमारी न्यायपालिका दोनों ही मोर्चों पर संघर्ष कर रही है.
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई थी. वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या 82,831 है.
देश में सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1,114 है, जिसमें 29.4% पद खाली पड़े हैं. केवल पांच उच्च न्यायालयों- इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, बॉम्बे और कलकत्ता में 1 अप्रैल तक 171 रिक्तियां थीं, जो कुल रिक्तियों का 52% से अधिक है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संसद और विधायकों के ख़िलाफ़ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश इन विशेष अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधा सुनिश्चित करेंगे और इन्हें ऐसी तकनीक अपनाने के लिए भी सक्षम बनाएंगे, जो प्रभावी कामकाज के लिए व्यवहारिक हो.
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने से परहेज़ किया, लेकिन कहा कि उच्च न्यायालयों को सांसदों और विधायकों के लिए लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में ‘सांसदों और विधायकों के लिए नामित अदालतें’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले दर्ज करने चाहिए.
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस साल 24 जुलाई तक ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में 1,01,837 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे. इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं.
केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार से जुड़े कुल लंबित मामलों की संख्या 6,36,605 है. इसमें से अकेले वित्त मंत्रालय 1,79,464 मुक़दमों में शामिल है. इन मुक़दमों पर वर्ष 2022-23 में 54.35 करोड़ रुपये ख़र्च किया गया था.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने हाल ही में अपनी पत्नी के साथ की गई ट्रेन यात्रा के दौरान हुई असुविधा पर रेलवे अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने की घटना का ज़िक्र किया है.
हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने न्यायिक नियुक्तियों और सुधारों पर बात करते हुए कहा कि अगर सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े जज सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की चाह में सत्ता के गलियारों में भीड़ लगाते हैं तो क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने सरकार द्वारा जजों के नामों को मंज़ूरी देने में धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने की भी बात कही है.
क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि एक फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं. इनमें से 10.30 लाख मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं. सिक्किम हाईकोर्ट में सबसे कम 171 मामले हैं.