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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में 23 दिसंबर से हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि भाजपा लोगों और समाज को कपड़े, वेशभूषा और जाति के आधार पर विभाजित करने का काम कर रही है. हिजाब पर बैन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने लगाया था.
मामला सिपाहीजला ज़िले के एक स्कूल का है, जहां कथित तौर पर एक हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े लोगों ने हिजाब पहनकर स्कूल आईं छात्राओं को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया था. इसका 10वीं कक्षा के एक अल्पसंख्यक छात्र ने विरोध किया तो उसे स्कूल से बाहर खींचकर पीटा गया.
कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आने के बाद राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मान्य रहेगा. ऐसे में राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन लगाने के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ग़लत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: पसंद का मामला है, इससे कम या ज़्यादा कुछ और नहीं.
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से मना करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुन रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हर किसी को धर्म के पालन का अधिकार है, पर सवाल ये है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है.