लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक अंतरधार्मिक जोड़े द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न होती है. अपनी याचिका में मुस्लिम महिला और उसके हिंदू पार्टनर ने उनके परिवार के सदस्यों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के की याचिका को ख़ारिज कर दी जिसमें आपराधिक मुकदमे से संरक्षण की मांग की थी. यह मुक़दमा उनकी 19 वर्षीय हिंदू लिव-इन पार्टनर के परिवार द्वारा दायर किया गया था. कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और कोई बच्चा लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता.