मामला एक 22 वर्षीय युवक से जुड़ा है जिस पर ट्रेन में बम होने की फ़र्ज़ी सूचना देने का आरोप है. आरोपी के ख़िलाफ़ राजद्रोह से संबंधित धारा 124 ए भी लगाई गई है. इसे लेकर फरीदाबाद की एक अदालत ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध को बढ़ाने के लिए इसे ग़लत तरीके से जोड़ा गया है.