सीबीआई के पूर्व निदेशक एम. नागेश्वर राव अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक हैं. बीते शनिवार उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आज़ादी के बाद के 30 सालों में सरकार ने लेफ्ट और अल्पसंख्यकों के हित वाले स्कॉलर और अकादमिक जगत के लोगों को बढ़ने दिया और हिंदू राष्ट्रवादी शिक्षाविदों को साइडलाइन किया गया.
‘अनलॉक-2’ के दिशा-निर्देश 01 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होंगे. इनके अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंज़ूरी नहीं मिलेगी.
मामला बाहरी दिल्ली के नरेला का है. पुलिस के अनुसार, दोनों गार्ड शनिवार को रात की ड्यूटी पर थे तभी एक निजी कंपनी के परिसर में लाठी-डंडों से उन्हें पीटा गया. उनकी चीख सुनकर अन्य गार्ड मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर फ़रार हो गए थे.
रेलवे ने एक बयान में कहा है कि एक मई से अब तक 542 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 6.48 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है.
गृह मंत्रालय की ओर से कुछ शर्तों के साथ के साथ ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है. संक्रमित क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी.
सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है.
कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनज़र यह तीसरी बार है, जब सरकार ने लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ा दी है. पहले चरण में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर तीन मई कर दिया गया था.
पाकिस्तानी सेना की शोध पत्रिका ‘ग्रीन बुक 2020’ में एक लेख में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर को ‘परमाणु युद्ध को निमंत्रण देने वाला केंद्र बिंदु’ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की है.
गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुसार और कड़े क़दम उठा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियमों को कमज़ोर या हल्का नहीं कर सकते.
केरल सरकार ने लॉकडाउन में होटल, रेस्तरां, हज्जाम की दुकानों, बुक स्टोर आदि खोलने, छोटी दूरी के शहरों या कस्बों में बस यात्रा सहित कई रियायतों की घोषणा की है. केंद्र की आपत्ति पर राज्य सरकार का कहना है कि किसी ग़लतफहमी के कारण ऐसा हुआ है.
बीते 15 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है.
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बुधवार को 392 हो गई जबकि इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,933 है. पिछले 24 घंटों में 1118 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसमें 39 लोगों की जान जा चुकी है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये दिशानिर्देश देशभर में जिलाधिकारियों द्वारा लागू किए जाएंगे, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जुर्माना लगाने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
जनता की परेशानियों को देखते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से चालू करने की मंजूरी दी गई है. ये राहतें राज्य/केंद्र शासित सरकारों या जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन करते हुए दी जाएंगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 21,064 राहत शिविरों में 23 लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.