बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित मुंबई केजे सोमैया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को निर्देश दिया कि वे 10.06 लाख रुपये रजिस्ट्री में जमा कराएं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कोरोना मरीज़ से अधिक पैसे वसूले हैं.