गोद लेने के क़ानून से बच्चों के लिए ‘नाजायज़’ शब्द हटाया जाए: संसदीय समिति

समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि ‘नाजायज़’ शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा नाजायज़ नहीं होता. क़ानून सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए चाहे वे विवाह के भीतर या बाहर पैदा हुए हों.