इंदौर: 2021 में भीड़ द्वारा प्रताड़ित चूड़ी विक्रेता छेड़छाड़ केस में बरी, कहा- धर्म के चलते फंसाया था

अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में भीड़ ने एक चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को बुरी तरह पीटा था. अब स्थानीय अदालत ने उन्हें छेड़छाड़ के उस मामले में बरी कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने 107 दिन जेल में बिताए थे.

ज़मानत के बाद यौन उत्पीड़न और जाली पहचान के आरोपी चूड़ी विक्रेता की द वायर से ख़ास बातचीत

वीडियो: मध्य प्रदेश के इंदौर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेज़ों की जालसाज़ी के मामले में साढ़े तीन महीने तक जेल में रहने के बाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तसलीम अली को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है.

जिस लड़की ने मुझ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, मैंने उसे देखा तक नहीं था: चूड़ी विक्रेता

मध्य प्रदेश के इंदौर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेज़ों की जालसाज़ी के मामले में साढ़े तीन महीने तक जेल में रहने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए चूड़ी विक्रेता तसलीम अली ने दावा किया कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसाया गया है.

मध्य प्रदेश: जेल में 107 दिन बिताने के बाद भीड़ की पिटाई के शिकार चूड़ी वाले को ज़मानत मिली

मध्य प्रदेश के इंदौर में इस साल रक्षाबंधन के मौके पर कुछ लोगों ने चूड़ी बेच रहे तस्लीम अली का नाम पूछकर उनकी बर्बर पिटाई कर दी थी. इसे लेकर जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो दूसरे पक्ष की ओर से अली पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया गया था.