यह मामला 1999 में झारखंड के गिरीडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे दिलीप रे के अलावा विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए दो अन्य लोगों को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मुध कोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख़ तक अंतरिम ज़मानत भी दे दी है.
झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु समेत कोयला सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार विजय जोशी को भी तीन साल की क़ैद की सज़ा. कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना.
दिल्ली की विशेष अदालत ने कोड़ा के साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बासु, दो सरकारी कर्मचारी और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को धारा 120बी के तहत दोषी क़रार दिया.