आईपीएस अधिकारी बर्ख़ास्तगी: सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

गुजरात में इशरत जहां की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को गृह मंत्रालय ने उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्ख़ास्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस फ़ैसले पर रोक से इनकार के आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है.

कोर्ट का इशरत जहां मामले की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी की बर्ख़ास्तगी रोकने से इनकार

गुजरात में इशरत जहां की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्ख़ास्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बर्ख़ास्तगी के आदेश में उसके हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है.

इशरत जहां मामले की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

गुजरात में इशरत जहां की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बीते 30 अगस्त को उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बर्ख़ास्त कर दिया गया था. उन्होंने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

इशरत जहां मामले की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी ने बर्ख़ास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

गुजरात में इशरत जहां की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बीते 30 अगस्त को उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बर्ख़ास्त कर दिया गया है. उन्होंने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.