बॉम्बे हाईकोर्ट ने संशोधित आईटी नियमों को रद्द किया, कहा- सरकारी फैक्ट-चेक यूनिट असंवैधानिक

आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न संगठनों ने कहा- नए आईटी नियमों का भयावह प्रभाव होगा

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न मानवाधिकार संगठनों, मीडिया और तकनीकी अधिकार समूहों ने एक बयान जारी कर सरकार द्वारा लाए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की है.

संशोधित आईटी नियम व्यंग्य और पैरोडी को आवश्यक सुरक्षा प्रदान नहीं करते: हाईकोर्ट

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका ख़ारिज करने की मांग करते हुए सरकार ने कहा है कि नए नियमों के तहत बनने वाली फैक्ट-चेक इकाई सोशल मीडिया से किसी व्यंग्य या किसी राय को नहीं हटाएगी.

कुणाल कामरा की याचिका पर केंद्र ने कहा- व्यंग्य या किसी राय को नहीं हटाएगी फैक्ट-चेक इकाई

हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ बताई सामग्री हटाने के लिए बाध्य होंगी. सरकार ने इसके ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका ख़ारिज करने की मांग की है.

पीआईबी फैक्ट-चेक इकाई ने 3 साल में मिले 1.2 लाख सवालों में से महज़ 1,223 पर कार्रवाई की

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत नवंबर 2019 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक फैक्ट-चेक इकाई बनाई थी, जिसे केंद्र से संबंधित फ़र्ज़ी ख़बरों के स्वत: संज्ञान के साथ नागरिकों द्वारा भेजे प्रश्नों के माध्यम से संज्ञान लेने का काम मिला था. इसे सही जानकारी के साथ इन सवालों का जवाब देने और सोशल मीडिया पर किसी भी ग़लत सूचना को चिह्नित करने का भी काम सौंपा गया है. 

सरकारी फैक्ट-चेकिंग के ख़िलाफ़ कुणाल कामरा की याचिका और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल

इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ क़रार दी गई सामग्री को गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाता को हटाना ही होगा. स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इसके ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

सरकार की नई फैक्ट-चेक इकाई में दो ‘विशेषज्ञ’ और दो सरकारी प्रतिनिधि होंगे: रिपोर्ट

इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ क़रार दी गई सामग्री को गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाता को हटाना ही होगा. इन नियमों को सेंसरशिप बताते हुए इनकी व्यापक आलोचना की गई है.

बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा कोई भी मामला बेहद ज़रूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आईटी नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती दी है, जो सरकार को उसके द्वारा 'फ़र्ज़ी' क़रार दी गई सामग्री को सोशल मीडिया से हटवाने का अधिकार देते हैं. इसे सुनते हुए जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि किसी बात या बयान की कई व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इससे यह ग़लत या फ़र्ज़ी नहीं हो जाती.