जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी का विरोध करना मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार है. पुलिस गोलीबारी, बुलडोज़र का इस्तेमाल और ‘अंधाधुंध तरीके से लोगों को गिरफ़्तार करके’ इस अधिकार का हनन करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए ‘शर्म की बात’ है.
देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति के सालाना अधिवेशन में महमूद मदनी ने कहा, 'हमारा मज़हब, लिबास, तहज़ीब, खाना-पीना भी अलग है. और अगर आपको हमारा मज़हब बर्दाश्त नहीं है, तो आप कहीं और चले जाएं. वो ज़रा-ज़रा सी बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, भइया तुम्हें मौक़ा नहीं मिलेगा पाकिस्तान जाने का, हमें मिला था, हमने रिजेक्ट किया है. इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक़ है वो चला जाए.'
उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के सालाना अधिवेशन को संबोधित करते हुए संगठन के दूसरे धड़े के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी ने शनिवार को कहा कि सरकार ने देश के मुसलमानों की मुश्किलों के प्रति आंखें मूंद ली हैं. संगठन ने आरोप लगाया कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग में भाजपा नीत सरकार के संरक्षण में ज़हर घोला जा रहा है.
मामला देवबंद के केंदुकी गांव का है, जहां जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना महमूद मदनी गुट द्वारा बनवाए जा रहे एक युवा केंद्र के निर्माण को ग्रामीणों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप कर रुकवा दिया. हिंदू संगठनों का दावा है कि केंद्र निर्माण के लिए मंज़ूरी नहीं ली गई है और न ही क़ानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं.
अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा अन्य विवादित धर्म स्थलों पर दावे के लिए वाद का रास्ता खोलने की एक हिंदू संगठन की याचिका का विरोध करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि ऐसा करने से राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचेगा.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर उनके वकील एजाज़ मकबूल द्वारा इस मामले से हटा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर उनके वकील एजाज़ मकबूल द्वारा इस मामले से हटा दिया गया. उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए बताई जा रही वजह दुर्भावना से भरी और झूठी है. अब वे इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिका से किसी तरह से नहीं जुड़े हैं.
रूड़की में बलात्कार पीड़ित के परिवार के निष्कासन के लिए पंचायत द्वारा फतवा जारी किए जाने संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए फतवों को असंवैधानिक क़रार देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था.