केरल हाईकोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे वर्ष 2012 में तिरुवनंतपुरम के थंपनूर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे पुलिसकर्मी की बंदूक से चली गोली लग गई थी. फैसले में अदालत ने रेलवे को आदेश दिया कि वह व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये की राशि बतौर मुआवज़ा प्रदान करे.