धनबाद जज हत्या: अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

धनबाद के 49 वर्षीय जज उत्तम आनंद पिछले साल 28 जुलाई की सुबह टहलने निकले थे, जब एक ऑटो रिक्शा उन्हें पीछे से टक्कर मारकर भाग गया था. सीबीआई की एक विशेष अदालत ने ऑटोरिक्शा चालक और उसके सहायक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए उन पर 30 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है. 

धनबाद जज हत्या: सीबीआई की विशेष अदालत ने ऑटो रिक्शा चालक और सहायक को दोषी ठहराया

झारखंड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में ऑटोरिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया. दोनों दोषियों को छह अगस्त को सज़ा सुनाई जाएगी. धनबाद के 49 वर्षीय जज उत्तम आनंद पिछले साल 28 जुलाई की सुबह टहलने निकले थे, जब एक ऑटो रिक्शा उन्हें पीछे से टक्कर मारकर भाग गया था. 

धनबाद जज मौत मामले में सीबीआई अदालत ने दो लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए

सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों- लखन वर्मा और राहुल वर्मा के ख़िलाफ़ धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने से जुड़ीं धाराओं में आरोप तय किए. धनबाद के जज उत्तम आनंद पिछले साल 28 जुलाई की सुबह सैर पर निकले थे, जब एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

धनबाद जज मौतः हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई को फटकारा, कहा- पिंड छुड़ाती नज़र आ रही एजेंसी

धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी कर रहे झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि एजेंसी अब इस मामले से थक गई है और अपना पीछा छुड़ाने के लिए नई कहानी गढ़ रही है. जांच ऐसी दिशा में जा रही है जिससे लगता है कि वह ख़ुद आरोपियों को बचा रही है. 

धनबाद जज मौतः हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई को फटकारा, कहा- बस रिपोर्ट पर रिपोर्ट दे रही है एजेंसी

बीते जुलाई में हुई धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को सौंपी है. केंद्रीय एजेंसी के रवैये से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि उसकी चार्जशीट किसी 'उपन्यास' सरीखी है, जिसे केवल औपचारिकतावश दाख़िल किया गया है.

झारखंडः नौ महीने का वेतन न मिलने पर मज़दूरों की मदद करने वाले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

झारखंड के पाकुड़ वन प्रभाग की सीमा पर काम करने वाले 250 मज़दूरों को बीते नौ महीनों से मज़दूरी नहीं दी गई थी, जिसके बाद वन परिक्षेत्र के एक अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी. नोटिस में य​ह बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें सेवानिवृत्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

झारखंडः नौ महीनों से नहीं मिली मज़दूरी, अदालत पहुंचे 250 मज़दूर

ये मज़दूर झारखंड के पाकुड़ वन प्रभाग की सीमा पर काम करते हैं. उनका कहना है कि उन्हें बीते नौ महीनों से मज़दूरी नहीं दी गई है जबकि वे इस मामले को कई बार प्रशासन के संज्ञान में ला चुके हैं. इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका कर मज़दूरी दिलाने की मांग की गई है.