मतदाता सूची में नाम न होने से झुग्गी निवासियों को पुनर्वास के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: कोर्ट

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अपीलीय बोर्ड ने झुग्गी निवासी एक महिला को पुनर्वास योजना का लाभ देने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था. दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पक्षकारों को पुनर्वास योजना का पात्र माने जाने के लिए राशन कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि सहित अन्य दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति है.

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अदालत ने दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र में कई झुग्गी-झोपड़ियों को गिराए जाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी तोड़-फोड़ की कार्रवाई को शुरू करने से पहले प्रभावित लोगों को एक उचित अवधि और अस्थायी ठिकाना प्रदान किया जाना चाहिए.