पंजाब ने बीएसएफ़ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

बीएसएफ़ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र सरकार ने बीते अक्टूबर माह में बीएसएफ़ अधिनियम में संशोधन कर दिया था.

बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर फैसला करने की केंद्र की शक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दाख़िल

सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के बजाय 50 किमी अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र ने हाल में बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है. 

पश्चिम बंगाल: केंद्र द्वारा बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाने के ख़िलाफ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है, जहां विधानसभा में  बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में कहा गया है कि बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ़ है क्योंकि क़ानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है.

केंद्र ने बढ़ाया बीएसएफ का दायरा, पंजाब, बंगाल के बड़े क्षेत्र में तलाशी, गिरफ़्तारी की शक्ति मिली

पंजाब व पश्चिम बंगाल सरकार ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह संघवाद पर हमला है और राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप करना है. पहले बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार था, अब गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है.