सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि केंद्र इस संबंध में तीन हफ्ते के भीतर दिशानिर्देश जारी करे.
सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से कहा कि हम सिर्फ़ यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि ऑनलाइन अपराध कहां से शुरू हुआ उसका पता लगाने की हमारे पास तकनीक नहीं है.
तमिलनाडु सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार, आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी सामग्री के प्रसार को रोकने में मदद मिलगी. फेसबुक गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गौर करना दिलचस्प है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े भाग चार में संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा. लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.