सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके कौल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाकर पांच साल तक करने के संशोधित क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहे पीठ का हिस्सा थे. सुनवाई से ख़ुद को अलग करने के अपने इस फैसले के संबंध में उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है.