इलाहाबाद हाईकोर्ट मोहम्मद अब्दुल खलीक़ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दर्ज गो-हत्या के मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसे ‘संरक्षित राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने के लिए उचित निर्णय ले.