अपराध शाखा ने इस बहुचर्चित मामले में मेडिकल राय ली है क्योंकि आरोपियों ने अदालत में दावा किया था कि यह असंभव है कि लड़की पर हमला हो रहा हो और वह चिल्लायी न हो.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्येक मीडिया घराने को जम्मू कश्मीर पीड़ित मुआवज़ा कोष में 10-10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है.