शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील के मेन्यू से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 23 जून 2021 को केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा. शीर्ष अदालत ने भारत संघ और लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नोटिस भी जारी किया है.
लक्षद्वीप प्रशासन के हालिया आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों, घरों के आसपास नारियल के छिलके, पेड़ की पत्तियां, नारियल के खोल, टहनियां आदि मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा. स्थानीयों का कहना है कि प्रशासन को जुर्माने की बजाय उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करना चाहिए.
बीते कुछ समय से लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा लाए कुछ प्रावधानों का विरोध हो रहा है, जिसमें इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, गोवंश उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़ने की बात कही गई थी.
लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा विधिक न्यायाधिकार क्षेत्र को कर्नाटक हाईकोर्ट में करने का यह प्रस्ताव ऐसे समय में किया गया है, जब लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कुछ निर्णयों के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं केरल हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं.
लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, गोवंश उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.
वीडियो: केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा लाए गए मसौदा क़ानूनों के तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-ग़ुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.