एक अन्य मामले में अदालत ने शाहजहांपुर की विधि छात्रा और पांच अन्य को पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को धमकाने और उनसे पांच करोड़ रुपये की वसूली करने के आरोपों से बरी कर दिया. छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे. ट्रायल के दौरान छात्रा अपने बयान से मुकर गई थी.