सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री लाइक करना अपराध नहीं, शेयर करना है: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के एक व्यक्ति मोहम्मद इमरान क़ाज़ी के ख़िलाफ़ आईटी अधिनियम की धारा 67 और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. यह केस इमरान द्वारा एक ग़ैर-क़ानूनी जमावड़े के लिए की गई अन्य व्यक्ति की पोस्ट लाइक करने पर दर्ज किया गया था.