ऋण किस्त स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से चक्रवृद्धि, दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन का विस्तार नहीं करने के केंद्र सरकार और आरबीआई के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. आरबीआई ने महामारी के चलते पिछले साल एक मार्च से 31 मई के बीच चुकाई जाने वाली ऋण की किस्तों के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति दी थी. बाद में इसे 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था.

केंद्र ने कोर्ट से कहा, लोन किस्त के भुगतान पर लगी रोक दो साल के लिए बढ़ाई जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट कोरोना महामारी के चलते क़र्ज़ की किस्त अदायगी को स्थगित किए जाने के दौरान लोन पर ब्याज लेने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है. इस मामले में अपना रुख़ साफ़ नहीं करने के कारण पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी.

क़र्ज़ अदायगी से छूट के दौरान ब्याज लगाने पर कोर्ट ने कहा- आरबीआई के पीछे छिप रही सरकार

कोरोना महामारी के चलते क़र्ज़ की किस्तों को स्थगित किए जाने के दौरान लोन पर ब्याज लेने के मुद्दे पर अपना रुख़ साफ नहीं करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि समस्या आपके लॉकडाउन द्वारा पैदा की गई है. ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार स्वतंत्र फैसला नहीं ले रही है और आरबीआई पर निर्भर है.

कर्ज भरने में मिली मोहलत के दौरान ब्याज लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई और केंद्र को नोटिस

याचिकाकर्ता ने कहा कि बैंकों से कर्ज लेने वालों को इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए तथा इस अवधि के लिये बैंकों को कर्ज की राशि पर ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए. कोविड-19 की वजह से कर्ज भरने में मिली मोहलत को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है.