उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 288 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
शुक्रवार को नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी. मेरठ में पांच लोगों की मौत हुई, कानपुर, बिजनौर और फ़िरोज़ाबाद में दो-दो लोगों की मौत और मुज़फ़्फ़रनगर, संभल और वाराणसी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई थी.
अंग्रेज़ी अख़बार ‘द हिंदू’ के पत्रकार उमर राशिद को लखनऊ में भाजपा दफ्तर के पास एक रेस्तरां से बीते शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में लिया था. पत्रकार के अनुसार, पुलिस ने उन पर नागरिकता क़ानून के विरोध में लखनऊ में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन पर सांप्रदायिक टिप्पणी भी की थी.
अदालत के आदेश के बाद हिरासत में लिए गए आठ नाबालिगों को शनिवार सुबह रिहा किया गया. दरियागंज में शुक्रवार को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए हिंसक प्रदर्शन के संबंध में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर समेत अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर हुआ प्रदर्शन.
नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी. हिंसा के बाद उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में फिर हुआ प्रदर्शन. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू.
कोर्ट ने कहा, क्या कोई लेखक या कलाकार शांतिपूर्ण विरोध नहीं कर सकता है, यदि वह सरकार के किसी निर्णय से असहमत है.
चेन्नई पुलिस का कहना है कि वल्लुवर कोट्टम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ और इन लोगों ने हिस्सा लिया था.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा. वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कहना है कि लखनऊ में हुई मौत का इस प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है.
बीते अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के बारे में यूपी सरकार को दो सप्ताह के अंदर आदेश जारी करने को कहा था. इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 लोग आरोपी हैं.
विशेष जज ने दिल्ली हाईकोर्ट से एम्स में अस्थायी अदालत स्थापित कर बंद कमरे में कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी थी. इस संबंध में हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को अनुमति दी थी.
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता को कथित रूप से अवैध हथियार रखने के मामले फंसाने की साजिश के लिए एक और व्यक्ति को समन जारी किया.
इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 लोग आरोपी हैं.
सीबीआई ने पीड़िता और उनके वकील के बयान अब तक दर्ज न हो पाने का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था.
सीबीआई ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा कि जांच अधिकारी ने मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ सबूत इकट्ठा किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बलात्कार पीड़िता, उनकी मां, परिवार के अन्य सदस्यों और उनके अधिवक्ता को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया करायी जाए. वहीं, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 2017 में मामले की जांच के दौरान यूपी पुलिस का रवैया लापरवाही भरा रहा.