मोरबी हादसा: हाईकोर्ट का आदेश, मृतकों व घायलों का मुआवज़ा दोगुना करे ओरेवा कंपनी
मोरबी पुल हादसे के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने पुल के रखरखाव की ज़िम्मेदार ओरेवा कंपनी द्वारा प्रस्तावित मुआवज़े को अपर्याप्त बताते हुए निर्देश दिया कि वह प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 10 लाख रुपये और दुर्घटना में घायल हुए 56 लोगों में से प्रत्येक को अंतरिम मुआवज़े के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करे.