सरकार ने राज्यसभा में दोहराया- विवाहित महिला को सरनेम बदलने के लिए पति से एनओसी लेना ज़रूरी

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, देश की कोई भी विवाहित महिला अगर सरनेम बदलना चाहे तो उन्हें पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है. इस बारे में राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि ये नियम 'क़ानूनी झमेलों' से बचने के लिए ज़रूरी है.