बीते 15 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने साईबाबा और पांच अन्य- महेश तिर्की, पांडु नरोटे, हेम मिश्रा, प्रशांत राही और विजय एन. तिर्की को कथित माओवादी संबंध मामले में आरोपमुक्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा माओवादियों से संबंध रखने संबंधी मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को 14 अक्टूबर को बरी कर दिया गया था, लेकिन अगले ही दिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी.
माओवादी संबंधों के लिए नागपुर केंद्रीय जेल में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा के अंडा सेल के सामने शौचालय और स्नान क्षेत्र की फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के विरोध में उनकी पत्नी और भाई ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री को पत्र लिखा है. पत्र में उनकी निजता के हनन का हवाला देते हुए कैमरे हटाने की मांग की गई है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा ने ज़मानत के लिए दाखिल याचिका में कहा था कि उनकी मां अंतिम सांसें गिन रही हैं और उन्हें अपने बेटे को देखने का अधिकार है. चार दिन पहले इसे बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने ख़ारिज कर दिया था. शनिवार को साईबाबा की मां का हैदराबाद में देहांत हो गया.
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. जीएन साईबाबा माओवादियों से संबंध के आरोप में मई 2014 में गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा मिली हुई है.
प्रो. साईबाबा, जूएनयू के छात्र हेम मिश्रा और पत्रकार प्रशांत राही समेत पांच को गढ़चिरौली कोर्ट ने माओवादियों से संपर्क रखने और भारत के खिलाफ षडयंत्र रचने का दोषी क़रार दिया है.