मृतक आश्रित कोटे के तहत विवाहित बेटी भी नौकरी की पात्र: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा सरकार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी कर शादीशुदा बेटियों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी का लाभ पाने से प्रतिबंधित कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के ख़िलाफ़ है. 

विवाहित बेटी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हक़दारः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है. यदि विवाहित लड़का अनुकंपा के आधार पर नौकरी का हक़दार है, तो विवाहित बेटी को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता.