उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया मंचों पर किसी उत्पाद या सेवाओं के बारे में राय रखने वाले ‘इंफ्लुएंसर्स’ को तस्वीर, वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिये उत्पाद का विज्ञापन करने की स्थिति में उसी दौरान दर्शकों को यह भी जानकारी देनी होगी कि उक्त विज्ञापन में उनके क्या हित हैं. उल्लंघन की स्थिति में ज़ुर्माना लगाया जाएगा.