राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकने की बात कही गई थी. आयोग का कहना है कि बाल विवाह पर इसके संभावित प्रभाव और पॉक्सो प्रावधानों को देखते हुए यह एक 'गंभीर मुद्दा' है.