यूआईडीएआई ने कहा कि नागरिक परिवार के मुखिया से संबंध दर्शाने वाला कोई दस्तावेज़- जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि जमा कर पते को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. अगर किसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है तो वह परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व-घोषणा जमा कर सकता है.