सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. इसमें उपराज्यपाल का दख़ल नहीं होगा. हालांकि केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. इस पर विपक्ष ने कहा कि यह सभी राज्य सरकारों के लिए चेतावनी का संकेत है.