सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड सत्यापित कर उन्हें देने के अपने पिछले आदेशों का पालन करने का आख़िरी मौक़ा दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार इन आदेशों का पालन न करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है.
इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने देरी पर नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर चार महीनों में सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया जा सका?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले साइन बोर्ड और फ्लेक्स प्रदर्शित करने के केंद्र के निर्देश का पालन नहीं किया है, जिसके चलते केंद्र ने राज्य के हिस्से की धान की ख़रीद के 7,000 करोड़ रुपये रोक लिए हैं.