नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख़्ता सबूत नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्नपत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे.
नीट-यूजी 2024 में भौतिकी के एक विवादित प्रश्न की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को आईआईटी, दिल्ली के निदेशक को एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था. उक्त प्रश्न के कई सही उत्तर होने के चलते एनटीए ने छात्रों को ग्रेस अंक दिए थे.
नीट का परिणाम बीते पांच जून को घोषित किया गया था. छह जून को तमिलनाडु की एम. मोनिशा और पांच जून को एस. रिधुश्री व एन. वैशिया ने परीक्षा में असफल रहने के बाद आत्महत्या कर ली थी.
मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीएसई द्वारा नीट परीक्षा 2017 के परिणामों की घोषणा करने पर रोक लगाई थी.